नई दिल्ली/पटना :बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) से संबंधित मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है, 'कानून बनाते समय सभी पहलुओं का अध्ययन किया था या नहीं, जज और कोर्ट की संख्या बढ़ाने को लेकर ठोस कदम उठाए या नहीं.' इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून (Prohibition Law in Bihar) को लेकर सवाल उठाए थे, सरकार की अपील को खारिज कर दिया था.
एनवी रमना ने पहले भी चिंता व्यक्त की थी : पहले भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने बिहार की शराबबंदी कानून के बाद बढ़े केसों पर चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून के केसों की बाढ़ आ गई है. पटना हाईकोर्ट में जमानत की याचिका एक साल पर सुनवाई के लिए आती है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी दिखी.
बिहार सरकार की दलील SC में हुई थी खारिज : एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनवरी में बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया था कि आरोपी से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत जमानत आदेश पारित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएं. एन वी रमना ने कहा था कि 'आप जानते हैं कि इस कानून (बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016) ने पटना उच्च न्यायालय के कामकाज में कितना प्रभाव डाला है और वहां एक मामले को सूचीबद्ध करने में एक साल लग रहा है और सभी अदालतें शराब की जमानत याचिकाओं से भरी हुई हैं.'