नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) से जुड़े एक मामले में केरल के छात्र थाहा फजल की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है. पत्रकारिता के छात्र फजल ने केरल हाई कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने एनआईए को तीन सप्ताह के भीतर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है.
अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि एक आरोपी अल्लाह शुएब की जमानत को उच्च न्यायालय ने रद्द नहीं किया था, लेकिन फजल की जमानत रद्द कर दी गई थी. एनआईए ने अदालत को बताया कि शुएब की जमानत केवल चिकित्सा आधार पर रद्द नहीं की गई है.