नई दिल्ली: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के वकील ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका अपने मुवक्किल से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है. वकील ने माल्या के अधिवक्ता के तौर पर इस मामले से अलग किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर शीर्ष अदालत ने अनुमति दे दी.
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता ईसी अग्रवाल (Vijay Mallya Lawyer EC Agarwala) को मामले से अलग होने की अनुमति दे दी. साथ ही पीठ ने अग्रवाल से कहा कि वह शराब कारोबारी के ब्रिटेन स्थित मौजूदा आवास के पते समेत उसकी ई-मेल आईडी उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को उपलब्ध कराएं. पीठ ने कहा, 'अधिवक्ता मामले से हटना चाहते हैं क्योंकि उनकी तरफ से संपर्क करने के प्रयास के बावजूद कोई निर्देश नहीं मिल रहा है.'