पटना:आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारीहुआ है. पटना सिविल कोर्ट के एमपी/एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है. पीएम मोदी को अनपढ़ कहने पर दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 अक्टूबर 2023 मुकर्रर की है.
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पटना हाईकोर्ट के वकील ने दायर की थी याचिका:दरअसल, पटना हाईकोर्ट के वकील रवि भूषण कुमार वर्मा ने पटना सिविल कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर किया था. निचली अदालत ने इस केस पर सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 332, 500 और 505 के तहत संज्ञान लिया है.
याचिका में क्या कहा याचिकाकर्ता ने?:याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा, 'संवैधानिक पद पर बैठे किसी को भी देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहे जाने से उनके करोड़ों चाहने वाले लोग आहत हुए हैं. यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की भी कोशिश की गई है.'
केजरीवाल ने मोदी को लेकर क्या कहा था?:आपको याद दिलाएं कि 2000 रुपये के नोट बंद होने के बाद 19 मई 2023 को अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला था. उन्होंने लिखा था, 'क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा. मैं कहता हूं कि पीएम को शिक्षित होना चाहिए. कुछ भी कह सकता है, एक अनपढ़ पीएम. वो नहीं समझते हैं कि इन फैसलों को जनता भुगतती है.' प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहने पर दिल्ली के सीएम के खिलाफ कई दूसरे मामले भी दर्ज हैं.