दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को मिली जमानत - Punjab and Haryana High Court

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा (Sukhpal Singh Khaira) को जमानत दे दी है. वह कांग्रेस की ओर से लिए भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं.

Sukhpal Singh Khaira
सुखपाल सिंह खैहरा (फाइल फोटो)

By

Published : Jan 27, 2022, 8:03 PM IST

मोहाली:पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा (Sukhpal Singh Khaira) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने खैरा की नियमित जमानत की मांग को स्वीकार लिया है. ईडी ने खैरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था. खैरा 11 नवंबर से जेल में बंद हैं.हाई कोर्ट ने इस मामले में 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. खैरा इस समय पंजाब की पटियाला केंद्रीय जेल में बंद हैं और उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है.

ईडी ने खैरा के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में पिछले साल 21 जनवरी को मामला दर्ज किया था. ईडी ने 11 नवंबर को खैरा को गिरफ्तार किया था. कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने पहले मोहाली की ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे मोहाली की ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मोहाली की ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत खारिज किए जाने के आदेशों को खैरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

ये भी पढ़ें - Rahul Jalandhar rally : कांग्रेस जल्द चुनेगी सीएम फेस, पार्टी कार्यकर्ताओं की ली जाएगी राय

बता दें कि इससे पहले मोहाली कोर्ट ने खैरा को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होकर नॉमिनेशन भरने की छूट दी थी. खैरा इस समय पटियाला जेल में बंद हैं और जल्‍द ही हाईकोर्ट का आदेश जेल अथॉरिटी को मिलने के बाद उन्‍हें रिहा कर दिया जाएगा. पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details