नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) की परीक्षा में एक गलत प्रश्न होने पर, उसका उत्तर देने वाले हर उम्मीदवार को एक अतिरिक्त अंक देने के सिंगल बेंच के आदेश पर 17 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 17 सितंबर को अगली सुनवाई का आदेश दिया है.आपको बता दें कि याचिका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस ने दायर की है. पिछली जुलाई में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी.
दरअसल, एसोसिशएन ऑफ एमडी फिजिशियंस ने सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि एफएमजीई की परीक्षा दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी. इसमें पूछा गया एक प्रश्न गलत था. बहुविकल्पी प्रश्न के चारों संभावित उत्तर तकनीकी रूप से गलत था. सिंगल बेंच ने कहा था कि प्रश्नपत्र तैयार करने में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से गलती हुई है.