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जाकिर नाइक की संस्था IRF के कर्मचारी को NIA अदालत ने किया दोषमुक्त - IRF

साल 2016 में जाकिर नाइक नीत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (Zakir Naik Neet Islamic Research Foundation) के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था और उस पर आरोप लगाया गया था कि वह युवाओं को भ्रमित कर आईएसआईएस (ISIS) में भर्ती कर रहा है. लेकिन अब एक विशेष अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया है.

एनआईए विशेष अदालत
एनआईए विशेष अदालत

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Published : Sep 30, 2022, 5:28 PM IST

मुंबई: जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) (Zakir Naik's Islamic Research Foundation) के 2016 में गिरफ्तार किये गए एक कर्मचारी को शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने दोषमुक्त कर दिया. इस व्यक्ति पर युवाओं को भ्रमित कर उन्हें आईएसआईएस (ISIS) आतंकी संगठन में शामिल करने का आरोप था. अर्शी कुरैशी पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

कुरैशी पर आईएसआईएस की गतिविधियों का समर्थन करने और भारत में घृणा फैलाने का आरोप था. विशेष एनआईए न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने कुरैशी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया. अदालत के आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है.

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आईएसआईएस के कथित सदस्य अशफाक के लापता होने के बाद उसके पिता की शिकायत के आधार पर कुरैशी और दो अन्य को गिरफ्तार किया गया था. कुरैशी पर अशफाक को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप था.

(पीटीआई-भाषा)

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