कोलकाता:कोलकाता की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली (Kalyanmoy Ganguly) को 21 सितंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया. गांगुली को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले सीबीआई ने सरकारी स्कूलों में समूह-सी के कथित भर्ती घोटाले (SSC Recruitment Scam) के संबंध में गांगुली को विशेष अदालत में पेश किया.
गांगुली को गुरुवार को एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनके असहयोगपूर्ण रवैये के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. दिन में अदालत परिसर में प्रवेश करते समय उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की. एजेंसी ने इस सिलसिले में 20 मई को गांगुली समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि इन सभी ने एक आपराधिक साजिश के तहत पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों में समूह-सी कर्मियों के पदों पर अयोग्य और गैर-सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया.