मथुरा:श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर जनपद के अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में वादी महेंद्र प्रताप सिंह की रिवीजन प्रार्थना पत्र वाद संख्या 950 पर फैसला आना था लेकिन कोर्ट व्यस्तता के चलते इस मामले में अब 25 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. इसमें तय होगा कि विवादित स्थान का सर्वे के आदेश होते हैं या फिर सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई होती है.
अब 25 मार्च को जनपद के अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर अहम फैसला सुनाया जाएगा. फैसला वादी की मांगवाद संख्या 950 के रिवीजन प्रार्थना पत्र पर सुनाया जाएगा. इसमें मांग की गई थी कि विवादित स्थान का सरकारी अमीन के द्वारा सर्वे और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा मौका मुआयना होना आवश्यक है क्योंकि प्राचीन साक्ष्य को कुछ लोग वहां से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए सर्वे होना जरूरी है.
सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का आरोप
न्यायालय में पिछली तारीखों पर दलील पेश करते हुए सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जेपी निगम ने वादी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नियम को फॉलो नहीं किया गया लोअर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया गया. वादी अपर कोर्ट में रिवीजन दाखिल कर दिया गया. हम चाहते हैं कि पहले सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई होनी चाहिए कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण का मामला चलने लायक है या नहीं. विवादित स्थान का सर्वे कराने का कोई औचित्य नहीं है. वादी कोर्ट का समय फिजूल में बर्बाद कर रहा है.