मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मुंबई की एक 'चॉल' के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत (60) को उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक अगस्त को गिरफ्तार किया था.
उन्हें सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी. शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने सभी आरोपों से इनकार किया है और अपने खिलाफ ईडी के मामले को 'फर्जी' बताया है.