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रेलवे ने मास्क न लगाने वाले यात्रियों से वसूले करोड़ों रुपये

भारतीय रेल ने अप्रैल 2021 से अपने स्टेशनों और ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था. गाइडलाइंस के मुताबिक, रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क न लगाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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Published : Oct 14, 2021, 12:02 PM IST

भारतीय रेल
भारतीय रेल

हैदराबाद :भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के दौरान मास्क न लगाने वाले यात्रियों से जुर्माने के रूप में करोड़ों रुपये जुटाए. सिर्फ दक्षिण रेलवे ने अप्रैल 2021 से 12 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान मास्क न लगाने पर यात्रियों से 1.63 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला.

दक्षिण रेलवे ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. दक्षिण रेलवे ने बताया कि अप्रैल 2021 से 12 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान यात्रा के दौरान विभिन्न अपराधों के लिए यात्रियों से जुर्माने के रूप में 35.47 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं.

गौरतलब है कि भारतीय रेल ने हाल ही में अपने परिसरों और रेलवे स्टेशनों पर कोविड प्रोटोकॉल की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है. जिसके मुताबिक अगले छह महीने तक रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशनों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नियम का उल्लंघन करने पर व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाएगा.

जुर्माने का प्रावधान

भारतीय रेल ने अप्रैल 2021 से रेलवे स्टेशनों और यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था. इस संबंध में भारतीय रेल की ओर से गाइडलाइंस के मुताबिक, रेलवे प्लेटफॉर्म या ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क न पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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