नैनीताल : मां के हत्यारोपी बेटे को नैनीताल जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. हल्द्वानी के गौलापार उदयपुर में अक्टूबर 2019 को हुई जोमती देवी की हत्या के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्या के आरोपी बेटे डिगर सिंह को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है.
वहीं, 10 हजार जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जबकि, धारा 307 के आरोप में दोषी डिगर सिंह को आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.
गौर हो कि अक्टूबर 2019 को गौलापार उदयपुर गांव में आपसी विवाद के चलते डिगर सिंह ने अपनी मां जोमती देवी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतका के पति सोबन सिंह ने चोरगलिया कोतवाली को घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव कब्जे में लिया. जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस समेत स्थानीय लोगों पर भी हथियार से हमला कर दिया. पुलिस ने बलपूर्वक आरोपी को हिरासत में लिया.