सोलन:हिमाचलप्रदेश में 5 साल पहले सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी (largest industrial area of Himachal Baddi ) में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात हुई थी. यूपी के रहने वाले दोषी आकाश नामक युवक ने पहले बच्ची का अपहरण किया फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंट कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या (molesting 7 year old girl in solan) कर दी.
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. आरोपी ने दरिंदगी की सारी हदें पार करने के बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाल दिया था. महिला पुलिस द्वारा मामले की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आगामी जांच चल रही थी. अब जिला सोलन की अदालत द्वारा आरोपी को हुई सुनवाई के दौरान मौत की सजा (solan court death sentence to convict) सुनवाई गई है.
इस जघन्य अपराध को सोलन में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट नेचर करार दिया है. वारदात में दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले आकाश को सजा-ए-मौत के आदेश जारी हुए हैं. अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा-302, 376 व पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई है. अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि अपराध की ये घटना असाधारण है. इसमें आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त होगी.
पढ़ेंः प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट का फैसला निरस्त