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बेंगलुरु: ट्रॉली बैग में मिले अजगर, इगुआना, घड़ियाल समेत 234 जानवर, बैंकॉक से आया यात्री गिरफ्तार

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 23, 2023, 2:16 PM IST

बेंगलुरु एयर कस्टम अधिकारियों ने दो ट्रॉली बैग में लुप्तप्राय जंगली जानवरों की तस्करी का पता लगाया है. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 234 जंगली जानवरों को जब्त किया गया है.

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बेंगलुरु :बेंगलुरु में सीमा शुल्क अधिकारियों ने केम्पेगौड़ा गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री को कथित तौर पर बैंकॉक से बेंगलुरु के लिए एक मृत शिशु कंगारू सहित 234 जंगली जानवरों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने कहा कि एक गुप्त सूचना के आधार पर, अधिकारियों ने सोमवार रात बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचे उसके सामान की जांच की और ट्रॉली बैग में छिपाए गए अन्य जानवरों में जीवित अजगर, गिरगिट, इगुआना, कछुए और मगरमच्छ पाए गए.

एयर कस्टम अधिकारियों के द्वारा जब्त किये गये जानवर

उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के डिब्बे में छिपाकर रखा गया युवा कंगारू दम घुटने से मर गया. 32 साल का गिरफ्तार व्यक्ति तमिलनाडु का मूल निवासी है. पुलिस अभी तक इस अपराध में शामिल गिरोह का पता नहीं लगा पाई है. सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि पाए गए कुछ जानवरों को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों (सीआईटीईएस) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है.

एयर कस्टम अधिकारियों के द्वारा जब्त किये गये जानवर

उड़ान संख्या एफडी-137 से 21 अगस्त रात 10.30 बजे बैंकॉक से आने वाले यात्रियों की प्रोफाइलिंग के आधार पर बेंगलुरु एयर कस्टम्स ने जंगली जानवरों की तस्करी का मामला दर्ज किया. एक यात्री को तब रोका गया जब वह ग्रीन चैनल पार कर रहा था और अंतरराष्ट्रीय आगमन क्षेत्र के निकास द्वार के पास आ रहा था.

एयर कस्टम अधिकारियों के द्वारा जब्त किये गये जानवर
एयर कस्टम अधिकारियों के द्वारा जब्त किये गये जानवर

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सीमा शुल्क विभाग के बयान में कहा गया है कि यात्री अपने ट्रॉली बैग में जंगली जानवरों को छिपाकर ले जाता हुआ पाया गया. इसके अलावा, उसी उड़ान से एक लावारिस बैग में जंगली जानवर पाए गए. बयान में कहा गया है कि यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है. बचाए गए जानवरों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है.

एयर कस्टम अधिकारियों के द्वारा जब्त किये गये जानवर

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