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केरल: 6 साल की मासूम से रेप और हत्या मामले में इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला - इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट

केरल के इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट का छह साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले बड़ा फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को बरी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...(six year old girl rape and murder case, Idukki Fast Track Court of Kerala, Fast Track Verdict in Rape Case)

Fast Track Verdict in Rape Case
रेप केस में फास्ट ट्रैक फैसला

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 14, 2023, 1:23 PM IST

Updated : Dec 14, 2023, 1:44 PM IST

इडुक्की : केरल के इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छह साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले आज बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है. कट्टप्पना फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश वी मंजू ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष रेप और हत्या के आरोप स्थापित करने में विफल रहा. बता दें, आरोप पत्र दाखिल होने के दो साल बाद यह फैसला सुनाया गया है.

माता-पिता अदालत परिसर में हुए भावुक
कोर्ट के इस फैसले के बाद बच्ची के माता-पिता अदालत परिसर में भावुक हो गए. नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की और कहा कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला है. जबतक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता कानूनी लड़ाई तब तक जारी रहेगी. इस बीच, बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है, साथ ही सबूत और हम मुआवजे की भी मांग करने की बात कही है.

छह साल की बच्ची के साथ हुआ था बलात्कार
बता दें, 30 जून 2021 को केरल के वंदिपेरियार के चुराक्कुलम एस्टेट में छह साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था. इसके बाद उसकी गला घोंट दिया हत्या कर दी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या की पुष्टि की गई. जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था.

आरोपियों पर POCSO अधिनियम की धाराएं
इस मामले की जांच वंदिपेरियार सीआई टीडी सुनील कुमार और टीम ने की. वहीं, आरोप पत्र 21 सितंबर, 2021 को दायर किया गया था. आरोपियों पर POCSO अधिनियम, हत्या और बलात्कार की धाराएं लगाई गई थी. पिछले साल मई में कट्टप्पाना फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई. मामले में 48 गवाहों से पूछताछ की गई. साक्ष्य के रूप में 69 से अधिक दस्तावेज और 16 वस्तुएं अदालत में प्रस्तुत की गईं थी. मुकदमे के दौरान, नए न्यायाधीश ने कार्यभार संभाला और फैसला आज के लिए पोस्ट किया गया था.

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Last Updated : Dec 14, 2023, 1:44 PM IST

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