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मां और बेटे से मिलने के लिए अखिल गोगोई को मिली दो दिन की पैरोल - अखिल गोगोई

एनआईए (NIA) की एक अदालत ने शिवसागर के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) को मानवीय आधार पर अपनी मां और बेटे से मिलने के लिए शुक्रवार को दो दिनों की पैरोल दे दी.

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Published : Jun 25, 2021, 8:43 PM IST

गुवाहाटी :राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश प्रांजल दास ने अखिल गोगोई के वकीलों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें 48 घंटों के लिए पैरोल दी जिसे वह अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं. याचिका में अनुरोध किया गया था कि गोगोई को गुवाहाटी और जोरहाट में अपने परिवार के सदस्यों तथा शिवसागर के लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए.

अदालत ने गोगोई को अपनी बीमार मां और बेटे से मिलने की अनुमति दी. उनका पुत्र हाल ही में कोविड बीमारी से ठीक हुआ है. हालांकि अदालत ने मौजूदा महामारी के कारण उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिलने से मना कर दिया है. असम कि शिवसागर विधानसभा सीट से विधायक अखिल गोगोई (Sivasagar MLA Akhil Gogoi) अपने पैरोल के दिनों को चुन सकते हैं और उस दौरान सुरक्षा बल उनके साथ होंगे.

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बता दें कि एनआईए अदालत ने दिसंबर 2019 में असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में उनकी कथित भूमिका को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में से एक में अखिल गोगोई और उनके दो सहयोगियों को आरोपमुक्त कर दिया है.

(पीटीआई-भाषा)

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