लखीमपुर खीरी: निघासन में दो सगी बहनों से गैंगरेप और हत्या (lakhimpur kheri nighasan rape murder case) के मामले में एसआईटी ने आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल के आसपास से एक गमछा, एक पर्स, दो आधार कार्ड और कुछ टूटे सिम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया है. बुधवार को SIT ने इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर (SIT recovered items from accused lakhimpur) पूछताछ की थी.
विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश पाण्डेय ने बताया कि SIT (SIT recovered items from accused lakhimpur) बुधवार को इन आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर गई थी. एसआईटी सभी आरोपियों पर दो और धाराओं को बढ़ाने जा रही है. एसआईटी ने अदालत में एक राय होकर अपराध करने की आईपीसी की धारा 34 और सबूत मिटाने की आईपीसी की धारा 201 भी आरोपियों पर लगाने के लिए अर्जी दी है. इस अर्जी पर शुक्रवार (23 सितंबर) को बहस होगी.
14 सितंबर को निघासन कोतवाली इलाके के गांव में दो दलित नाबालिग सगी बहनों से रेप के बाद गला दबाकर हत्या (lakhimpur kheri nighasan rape murder case) कर दी गई थी. उसके बाद दोनों के शव को उन्हीं के दुपट्टे से गन्ने के खेत में पेड़ से लटका दिया था. 15 सितंबर को पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही करीब 15 घंटे में इस मामले का खुलासा किया था. इस मामले में पुलिस गांव लालपुर के पांच दूसरे समुदाय के और एक उसी गांव के सजातीय युवक को आरोपी बना गिरफ्तार किया गया था.
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एसपी संजीव सुमन ने अगले ही दिन एसआईटी का गठन कर दिया गया था. जिसका नेतृत्व निघासन के ही सीओ संजय नाथ तिवारी कर रहे हैं. एसआईटी इसके पहले इस केस में दो धाराएं अपहरण और सामूहिक दुराचार की कुछ आरोपियों पर बढ़ा चुकी थी. विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि विवेचक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों की रिमांड पर बढ़ी हुई धाराएं अंकित करने की दरख्वास्त की है. इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे मोहन कुमार ने मामले में सभी आरोपियों को शुक्रवार को जेल में तलब करने का आदेश दिया है. 23 सितंबर को जेल से आरोपी तलब होकर कोर्ट आएंगे और उनके रिमांड पर बढ़ी हुई धाराएं अंकित की जाएंगी.
विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश पाण्डेय ने बताया कि दो सगी बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या (two sister murder in lakhimpur kheri) मामले में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर मुकदमे के सभी आरोपियों पर एक राय होकर अपराध की धाराएं बढ़ाई जाएंगी. आरोपी जुनैद, सुहैल हफीजुर्रहमान और छोटू उर्फ सुनील पर सबूतों से छेड़छाड़ और मिटाने के आरोप की धारा आईपीसी 201, आरोपी छोटे अंसारी और करीमुद्दीन पर सामूहिक दुराचार की धारा 376 डी बढ़ाई गई है. अब सभी आरोपियों पर धारा 376 डी ए लग गई है. पहले पुलिस ने सिर्फ बाकी चार आरोपियों पर गैंगरेप की धारा लगाई थी.
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