नई दिल्ली:राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि आठ मई तक बढ़ा दी है. शनिवार दोपहर दो बजे विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश जारी किया. दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच सिसोदिया कोर्ट पहुंचे.
कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका: एक दिन पहले शुक्रवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी था. बता दें कि इससे पहले कोर्ट द्वारा 26 अप्रैल को जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन फैसला तैयार न होने की वजह से जज ने फैसला सुनाने की अग्रिम तारीख 28 अप्रैल तय की थी. बता दें कि 29 अप्रैल तक सिसोदिया ईडी वाले केस में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. अब जमानत याचिका खारिज होने पर कोर्ट शनिवार को ईडी वाले केस में फिर से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाया है.
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को ही कोर्ट ने सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई है. इससे पहले सीबीआई वाले केस में भी राउज एवेन्यू कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है, जिसके बाद सिसोदिया ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए आबकारी नीति घोटाले में शामिल होने को लेकर कई सबूत पेश किए. साथ ही यह भी कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वह मामले में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं.