प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला से अभद्रता करने के आरोपी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के श्रीकांत त्यागी की जमानत पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हों गई. त्यागी की जमानत अर्ज़ी पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने सुनवाई की. इस मामले में श्रीकांत के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे. श्रीकांत त्यागी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी. अन्य धाराओं में श्रीकांत को पहले ही स्थानीय जमानत की अदालत से मिल गई थी लेकिन गैंगस्टर के मामले में उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी.
हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने रखा. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्रीकांत को जमानत पर निर्णय सुरक्षित रखा है. उल्लेखनीय है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मसले में पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था. मुकदमा दर्ज़ होने के बाद श्रीकांत फरार हों गया था. उसे बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.