प्रयागराज : कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी की अदालत में तोड़फोड़, बलवा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में चल रहे मुकदमे का ट्रायल रोकने की मांग अस्वीकार कर दी है. कोर्ट ने इस मामले में सुरजेवाला की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में सुरजेवाला ने वाराणसी की अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की थी. इसे भी हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है. सुरजेवाला की याचिका पर न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने सुनवाई की.
23 साल पहले वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
सुरजेवाला के खिलाफ 23 साल पहले वाराणसी के कैंट थाने में आईपीसी की धारा 147 ,332 ,353 ,336 , 333 तथा 427 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप है कि तत्कालीन चर्चित संवासिनी कांड को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, बवाल किया गया, जिसमें सुरजेवाला भी शामिल थे. इस मामले का ट्रायल अब शुरू हो गया है. सुरजेवाला की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई. याची पक्ष का कहना है कि पुराना केस होने के कारण इसकी प्राथमिकी, चार्ज शीट व अन्य दस्तावेज लगभग नष्ट हो चुके हैं. इसलिए ट्रायल की प्रक्रिया रद्द की जाए.