रामपुर :समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां (Samajwadi Party MP Azam Khan) की शत्रु संपत्ति (Enemy Property) मामले में जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. सपा सांसद आजम खां पर जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में 2019 में थाना अजीम नगर में एक केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी.
आपको बता दें कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम 26 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं. आजम खां की जमानत पर 30 जुलाई को बहस हुई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है. फिलहाल आजम खां लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड-कॉम्प्लिकेशन की वजह से भर्ती हैं.