दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली राहत

शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया.

Pratap Sarnaik
प्रताप सरनाईक

By

Published : Dec 9, 2020, 1:52 PM IST

मुंबई:सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाये. ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

ईडी ने बीते गुरुवार को विधायक प्रताप सरनाईक को पूछताछ के लिए बुलाया था. प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग सरनाईक से भी पूछताछ की जानी थी. हालांकि, विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी.
याचिका की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि विधायक प्रताप सरनाईक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस बीच, विधायक प्रताप सरनाईक को पूछताछ के लिए गुरुवार को ईडी कार्यालय में उपस्थित होना होगा.

याचिका पर पुनर्विचार का निर्देश
बता दें कि एक विशेष अदालत ने बीते सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के कथित 'सहयोगी' अमित चंदोले की एक दिन की हिरासत प्रदान की थी. बंबई उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की एजेंसी की याचिका पर पुनर्विचार का निर्देश दिए जाने के बाद यह आदेश दिया गया था.

पढ़ें: मानवता सबसे महत्वपूर्ण, कैदियों के बारे में संवेदनशील हो जेल प्रशासन : हाई कोर्ट

विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश
ईडी को आठ दिसंबर तक चंदोले की हिरासत प्रदान करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मिलिंद कुर्तादिकार ने निर्देश दिया कि आरोपी को नौ दिसंबर को अपराह्न तीन बजे विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया जाए.

सत्र न्यायालय का फैसला रद्द
इससे पहले दिन में बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के कथित सहयोगी अमित चंदोले की हिरासत अवधि बढ़ाने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज करने के सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया.

चंदोले को 25 नवंबर को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि चंदोले की गिरफ्तारी धनशोधन के एक मामले में हुई है. सरनाईक भी धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस मामले में आरोपी हैं. एक सत्र अदालत ने 29 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय की चंदोले की हिरासत अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी. चंदोले को 25 नवंबर को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था.

उचित आदेश देने के निर्देश
प्रवर्तन निदेशालय, सुरक्षा सेवा देने वाली एक निजी कंपनी और सरनाईक के बीच कथित लेन-देन में चंदोले की भूमिका की जांच कर रही है. बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने बीते सोमवार को शहर की विशेष पीएमएलए अदालत को प्रवर्तन निदेशालय की चंदोले की हिरासत अवधि आगे बढ़ाने की याचिका पर पुनर्विचार करने और शाम तक इस संबंध में उचित आदेश देने के निर्देश दिए.

पढ़ें: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के दोषी की तिहाड़ जेल में मौत

अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश
न्यायमूर्ति चव्हाण ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को शाम तीन बजे विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. चंदोले प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे और उन्हें 29 नवंबर को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया था. सत्र न्यायाधीश ने तब चंदोले को नौ दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

रमेश अय्यर का आरोप
चंदोले और सरनाईक पर एक सुरक्षा कंपनी 'टॉप्स सिक्यूरिटी ग्रुप' के पूर्व कर्मचारी रमेश अय्यर ने मामला दर्ज कराया था. अय्यर का आरोप था कि 2014 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) का कंपनी से 350 से 500 गार्ड लेने का करार था और सुरक्षा कंपनी ने सिर्फ 70 फीसदी ही गार्ड दिए और एमआरडीए द्वारा इस संबंध में भुगतान की गई राशि का कुछ हिस्सा आरोपी के निजी खातों में गया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details