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पात्रा चॉल घोटाला : शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

पात्रा चॉल घोटाले से जुड़े केस में शिवसेना सांसद संजय राउत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है. पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में ईडी ने राउत को एक अगस्त को गिरफ्तार किया था.

judicial custody extended
शिवसेना सांसद संजय राउत

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Published : Sep 19, 2022, 2:42 PM IST

Updated : Sep 19, 2022, 8:55 PM IST

मुंबई :पात्रा चॉल घोटाले (Patra Chawl land scam case) में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है (judicial custody extended by 14 days). उनकी जमानत याचिका पर अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी. कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी अधिकारियों ने संजय राउत को चार्जशीट की कॉपी सौंपी. सूत्रों का कहना है कि चार्जशीट में पूर्व कृषि मंत्री का भी नाम है.

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां एक आवास पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार शिवसेना के नेता एवं सांसद संजय राउत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) की जमानत याचिका का शुक्रवार को भी विरोध किया था.

राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पात्रा चॉल घोटाला मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं. ईडी ने शिवसेना सांसद का बयान दर्ज किया था. उसके बाद 31 जुलाई को उनके घर पर छापा मारा और हिरासत में लिया. 1 अगस्त की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

मामला 672 किरायेदारों के लिए पात्रा चॉल की रुकी हुई पुनर्विकास परियोजना से संबंधित है, जिसे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिया गया था, जिसमें संजय राउत के करीबी सहयोगी प्रवीण राउत निदेशकों में से एक थे. ईडी ने दावा किया है कि परियोजना से एफएसआई की अवैध बिक्री से प्रवीण राउत को 112 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था और उन्होंने आय का एक निश्चित हिस्सा संजय राउत और उनकी पत्नी को दिया था.

राउत ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलएल) संबंधी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में इस महीने की शुरुआत में एक याचिका दायर करके कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला 'सत्ता के दुरुपयोग' और 'राजनीतिक प्रतिशोध' का सटीक उदाहरण है.

पढ़ें- पात्रा चॉल घोटाला: ईडी ने संजय राउत की जमानत याचिका विरोध किया

Last Updated : Sep 19, 2022, 8:55 PM IST

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