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जेल से रिहा होने के बाद बोले संजय राउत, मैंने 100 दिन जेल में बिताए, मेरा क्या अपराध था - Sanjay Raut granted bail

शिवसेना सांसद संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 100 दिन बाद जेल से जमानत पर रिहा हुए. राउत के जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान समर्थकों ने जेल के करीब पटाखे भी जलाए.

संजय राउत
संजय राउत

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Published : Nov 9, 2022, 10:00 PM IST

Updated : Nov 9, 2022, 11:05 PM IST

मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए. शाम करीब पांच बजे राउत के वकीलों ने जमानत आदेश आर्थर जेल रोड पहुंचाया और करीब छह बजकर 50 मिनट पर राउत जेल से बाहर निकले. वह करीब तीन महीने से जेल में थे. जेल से रिहा होने के बाद राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, 'मैंने 100 दिन जेल में बिताए हैं, मेरा अपराध क्या था? लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं.'

उन्होंने कहा कि हमने अदालत में केस लड़ा और अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया. हमने कुछ गलत नहीं किया. मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. राउत ने संवाददाताओं से कहा कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ही असली पार्टी है जिसकी स्थापना दिवंगत बाल ठाकरे ने की थी. उन्होंने कहा कि राज्य का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य अस्थायी है.

सिद्धि विनायक मंदिर गए संजय राउत
शिवसेना नेता संजय राउत आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर गए. जब संजय राउत मध्य मुंबई में इस प्रसिद्ध मंदिर में गए तब उनके साथ उनके भाई एवं विधायक सुनील राउत एवं पार्टी के अन्य नेता थे.

जेल से संजय राउत की रिहाई के लिए बाट जोह रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की कारों की लंबी कतार थी. जब वह जेल से निकले तब शिवसेना ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने राउत और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के पक्ष में नारे लगाये तथा एक -दूसरे को गुलाल लगाया. गले में भगवा पटका लगाये संजय राउत राउत ने हाथ हिलाकर जेल के बाहर खड़े लोगों का अभिवादन किया. वह तीन महीने से अधिक समय से जेल में बंद थे.

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गौरतलब है कि ईडी ने संजय राउत को एक अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती. इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया. (इनपुट-भाषा)

Last Updated : Nov 9, 2022, 11:05 PM IST

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