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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से विक्रम सिंह मजीठिया को मिली जमानत - विक्रम मजीठिया नारकोटिक्स केस

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को राहत मिल गई है. वह मादक पदार्थ से जुड़े मामलों में आरोपी हैं.

Shiromani Akali Dal leader Vikram Majithia gets bail in drug caseEtv Bharat
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से विक्रम सिंह मजीठिया को मिली जमानतEtv Bharat

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Published : Aug 10, 2022, 12:35 PM IST

Updated : Aug 10, 2022, 12:46 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ के मामले में बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी. मजीठिया के एक वकील अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. मजीठिया ने 20 फरवरी को राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था. वह फिलहाल पटियाला जेल में बंद हैं.

खंडपीठ ने 29 जुलाई को मजीठिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मजीठिया ने 23 मई को उच्च न्यायालय का रुख करके दिसंबर 2021 में एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी थी. पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ कांग्रेस सरकार के दौरान पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं.

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Last Updated : Aug 10, 2022, 12:46 PM IST

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