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शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी मुखर्जी को नहीं मिल रहे जमानतदार

शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत बांड भरने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. क्योंकि उनको जमानतदार नहीं मिल पा रहा है.

Indrani Mukherjee
इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)

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Published : Jun 9, 2022, 8:23 PM IST

मुंबई :शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत बांड भरने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. करोड़ों रुपये की मालकिन रही इंद्राणी के पास पैसा तो है, लेकिन उनके पास लोग नहीं हैं जो जमानतदार के रूप में खड़े हो सकें. इस वजह से इंद्राणी मुखर्जी की ओर से जमानत बांड भरने के लिए लगातार मोहलत मांगी जा रही है. हालांकि सीबीआई कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है.

उनकी वकील ने आठ सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने कहा कि ये समय बहुत ज्यादा होगा इसलिए चार सप्ताह का समय काफी है. कोर्ट में उनकी वकील ने कहा कि उनका मोबाइल जब्त है, 6.5 सालों से वो जेल में थीं, जिसकी वजह से लोगों से संपर्क टूट गया और इसीलिए अदालत से और मोहलत की मांग की गई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी थी. चूंकि सीबीआई की विशेष कोर्ट छुट्टी पर थी, इस वजह से 18 मई को प्रभारी अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने की शर्तें तय कीं.

मुखर्जी पर लगाई गई शर्तों के मुताबिक, उन्हें फर्निशिंग पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही उन्हें लोकल सॉल्वेंट के साथ 2 लाख रुपये का बांड भी भरना था. इसके लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया गया था जो 19 मई से शुरू होकर 1 जून को समाप्त हो गया. लेकिन 1 जून को खत्म हुई डेडलाइन विशेष सीबीआई जज ने कहा कि दो सप्ताह का समय 1 जून को समाप्त हो गया था और मुखर्जी ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया.

मुखर्जी के वकील ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि वह मौजूदा समय में जमानत बांड भरने में असमर्थ हैं. इंद्राणी की ओर से यह भी कहा गया कि जमानत राशि देने में अभी और समय लगेगा. इसलिए वकील सना ने 8 सप्ताह का समय मांगा. हालांकि, लोक अभियोजक ने इस आधार पर आवेदन पर आपत्ति जताई कि पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है, समय बढ़ाने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है और इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए.दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंद्राणी को और समय दिया जाए. हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि चार सप्ताह का समय पर्याप्त होगा.

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