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दिल्ली हिंसा के आरोपी शरजील इमाम ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया - दिल्ली हाई कोर्ट शरजील इमाम

11 अप्रैल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Apr 28, 2022, 10:02 PM IST

Updated : Apr 28, 2022, 10:08 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले के आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच शरजील की जमानत याचिका पर कल यानी 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

11 अप्रैल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

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Last Updated : Apr 28, 2022, 10:08 PM IST

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