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श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सुनवाई आज - श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई

सोमवार को मथुरा के दो न्यायालयों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सुनवाई होगी. अखिल भारत हिंदू महासभा कि दिनेश कौशिक और सात लॉ स्टूडेंट्स की याचिकाओं पर आज दोपहर 12:00 बजे बाद सुनवाई होगी.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सुनवाई

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Published : Sep 19, 2022, 10:07 AM IST

Updated : Sep 19, 2022, 11:07 AM IST

मथुरा: दिनेश कौशिक ने पिछले दिनों शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के पास बनी मीना मस्जिद पर हो रहे निर्माण कार्य रोकने को लेकर याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन की दाखिल की गई थी. उस पर आज सुनवाई होगी.

दो याचिकाओं पर सुनवाई आज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण (shahi idgah masjid sri krishna janmabhoomi case) को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन और अपर न्यायधीश सेवंथ की कोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई दोपहर 12:00 बजे बाद होगी. पक्ष-विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में दलील पेश करेंगे.

निर्माण कार्य रोकने की मांग:अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने पिछले दिनों सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद के उत्तर दिशा में बनी मीना मस्जिद पर निर्माण किया जा रहा है. उसे तत्काल रोका जाए, क्योंकि वहां भगवान श्रीकृष्ण मंदिर की आकृतियां अंकित हैं. उस याचिका को लेकर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होगी.

सात लॉ स्टूडेंट्स की याचिका पर सुनवाई:लखनऊ और दिल्ली के सात लॉ स्टूडेंट्स ने पिछले वर्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर अपर न्यायाधीश सेवंथ की कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रखंड के सभी याचिकाओं को एक साथ सम्मिलित करके प्रतिदिन सुनवाई की जाए. पिछली तारीख पर याचिका के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने न्यायालय में समय मांगा था और कुछ तथ्य दस्तावेज कोर्ट में रखे जाएंगे.

दिनेश कौशिक ने बताया सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मीना मस्जिद में हो रहे निर्माण कार्य रोकने के लिए पिछले दिनों याचिका दाखिल की गई थी. इस पर आज दोपहर बाद सुनवाई होगी. पक्ष-विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. आज न्यायालय निर्माण कार्य रोकने के लिए आदेश कर सकता है.
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Last Updated : Sep 19, 2022, 11:07 AM IST

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