मुंबई:बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन संबंध के चलते रेप मामले में आरोपी को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के की अध्यक्षता वाली नागपुर पीठ की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है.
अमरावती जिले के अंजनगांव में एक नाबालिग लड़की आरोपी से प्यार करती थी. दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे. हालांकि, लड़की के माता-पिता ने आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दायर किया गया था.
न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के की एकल पीठ ने कहा कि 'यह साबित हो गया है कि यौन संबंध प्रेम संबंध के कारण हुआ. इसलिए आरोपी की जमानत मंजूर की जा रही है.' लड़की के साथ यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी.
ये है मामला :23 अगस्त 2020 को 13 साल की लड़की ने बताया था कि वह पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वापस नहीं लौटी तो माता-पिता ने अंजनगांव सुर्जी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया. पुलिस की जांच के बाद आरोपी और लड़की महाराष्ट्र से बाहर बेंगलुरु में मिले. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे हिरासत में भेज दिया.