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सेक्स सीडी मामला: बेंगलुरु पुलिस के खिलाफ अदालत ने दिये जांच के निर्देश

सेक्स सीडी मामले में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत, डीसीपी सेंट्रल एम.एन. अनुचेत और कब्बन पार्क थाने के इंस्पेक्टर मारुति के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत ने जांच का निर्देश दिया है. आदेश पारित करने वाली आठवीं एसीएमएम अदालत ने भी एक फरवरी 2022 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

सेक्स सीडी मामला
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Published : Nov 25, 2021, 1:50 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक की एक अदालत ने सेक्स सीडी मामले में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत, डीसीपी सेंट्रल एम.एन. अनुचेत और कब्बन पार्क थाने के इंस्पेक्टर मारुति के खिलाफ जांच का निर्देश दिया है. अदालत का यह निर्देश तब आया, जब पता चला कि मामले में भाजपा के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने में बेंगलुरु पुलिस विफल रही.

आदेश पारित करने वाली आठवीं एसीएमएम अदालत ने भी एक फरवरी 2022 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

अदालत ने आईपीसी की धारा 166 के तहत अपराधों की जांच के निर्देश दिये हैं, जिसमें पीड़ित द्वारा शिकायत करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया.

जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने कथित सेक्स सीडी कांड के संबंध में भाजपा के पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई थी.

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