नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद में सुरक्षा चूक के आरोपी ललित झा को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने ललित झा को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया और 15 दिन की हिरासत की मांग की. एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने ललित झा को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि ललित झा को गुरुवार की रात गिरफ्तार किया गया था.
उसने इस मामले में कई खुलासे किए हैं. दिल्ली पुलिस अब पूछताछ कर ये पता लगाएगी की इस योजना के लिए फंडिंग कैसे हुई. इसके लिए आरोपियों के मोबाइल फोन को भी रिकवर करना होगा.
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बता दें कि कोर्ट ने 14 दिसंबर को इस मामले के चार आरोपियों नीलम, सागर शर्मा, डी. मनोरंजन और अमोल शिंदे को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत गंभीर आरोप है. उन्होंने कहा था कि आरोपियों को पूछताछ के लिए लखनऊ और मुंबई लेकर जाना है, क्योकिं उन्होंने जूते लखनऊ से और कलर स्मॉग केन मुंबई से खरीदे थे. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया है.
बता दें, 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामें और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर से भी दो लोग पकड़े गए थे, जो नारेबाजी कर रहे थे.
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