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सीएम स्टालिन का एलान: तमिलनाडु सरकार में सेंथिल बालाजी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे - सेंथिल बालाजी मनी लॉड्रिंग मामला

तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी को एक और बड़ा झटका लगा है. सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सेंथिल बालाजी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे.

Senthil Balaji to continue as Minister without Portfolio - Government of Tamil Nadu
सेंथिल बालाजी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे - तमिलनाडु सरकार

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Published : Jun 17, 2023, 1:10 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी अब बिना मंत्रालय के मंत्री बने रहेंगे. उनके पास बिजली, उत्पाद और मद्य निषेध मंत्रालय था. बालाजी के सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह बीमार पड़े. चेन्नई के अलवरपेट स्थित कावेरी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

सेंथिल का बिजली विभाग राज्य के वित्तमंत्री थंगम थेनारासू को सौंप दिया गया है. उन्होंने हाल ही में पी. त्यागराजन का स्थान लिया. तमिलनाडु के आवास मंत्री इरोड मुथुस्वामी उत्पाद और निषेध का प्रभार संभालेंगे. कल (16 जून), तमिलनाडु सरकार ने आवास और शहरी विकास मंत्री मुथुसामी को शराब विभाग आवंटित करने का आदेश जारी किया. इतना ही नहीं, सेंथिल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहने का भी आदेश दिया गया है.

इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने कहा कि राज्यपाल ने 31 मई को पत्र लिखकर मंत्री सेंथिल बालाजी को हटाने का अनुरोध किया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्र मिलने के अगले दिन एक जून को राज्यपाल को इसका स्पष्ट कानूनी कारण बताते हुए जवाबी पत्र भेजा. मंत्री पोनमुडी ने कहा कि राज्यपाल का पत्र संविधान के खिलाफ था. उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को ही मंत्री को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार है.

ये भी पढ़ें- अदालत ने ईडी को तमिलनाडु के मंत्री बालाजी की आठ दिन की हिरासत की मंजूरी दी

उन्होंने आगे कहा, 'भारत के संविधान के अनुसार, केवल मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों की जिम्मेदारियों को बदलने की शक्ति है. राज्यपाल ने अनावश्यक रूप से राज्य सरकार के प्रशासन में हस्तक्षेप किया और यह असंवैधानिक है.' इसके बाद, कल (16 जून) को गवर्नर हाउस ने सूचित किया था कि मंत्री सेंथिल बालाजी को खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है. वह अदालत की हिरासत में है.'

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