नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी देने में केंद्र के चयन दृष्टिकोण पर अपनी नाराजगी दोहराई. शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उसे उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां उसे या कॉलेजियम को कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो सुखद न हो.
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कहा कि कई चीजों को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है और हो सकता है कि एक सप्ताह या दस दिनों के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी.
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, 'अभी तक पांच नाम लंबित हैं, जिन्हें अब दूसरी बार दोहराया गया है. इसके अलावा 14 नाम जो लंबित हैं... अब इन 14 नामों का परेशानी भरा पहलू यह है कि आपने नंबर 3,4,5 नियुक्त किया है, लेकिन नंबर 1, 2 को नियुक्त नहीं किया गया है. वे वरिष्ठता खो देते हैं, यह स्वीकार्य नहीं है... मैं कभी किसी को जजशिप स्वीकार करने का सुझाव नहीं दे पाऊंगा...जिसके पास उचित प्रैक्टिस है, उसे अपनी गर्दन क्यों रोकनी चाहिए.'
न्यायमूर्ति कौल ने जोर देकर कहा कि कभी-कभी खुफिया ब्यूरो (आईबी) की रिपोर्ट, केंद्र की राय और न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत उम्मीदवारों के नामों को भी मंजूरी नहीं मिलती है. एजी ने कहा कि कुछ नामों पर तेजी से विचार किया गया.
जस्टिस कौल ने कहा, 'कुछ प्रक्रिया में तेजी लाई गई, मैंने उसकी सराहना की. लेकिन यह चुनें और चुनें...मैं इस मुद्दे को उठाता हूं क्योंकि जो लोग वरिष्ठ हैं, वे हार जाएंगे और उन्हें हटा दिया जाएगा. इस तरह के 14 नाम आपके पास लंबित हैं. हमारे पास शायद ही कुछ लंबित हो...पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में, 9 उम्मीदवारों में से हमने 5 उम्मीदवारों को मंजूरी दे दी. उनमें से दो को हमने स्पष्ट नहीं किया, उनमें से दो को हमने आगे इनपुट मांगा...' एजी ने कहा कि चीजें अब (न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में) हो रही हैं.
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि मान लीजिए कि आपने (केंद्र सरकार) किसी नाम को मंजूरी दे दी है और मान लीजिए कि शीर्ष अदालत कॉलेजियम ने इसे मंजूरी नहीं दी है, तो इसे खत्म कर देना चाहिए और मामले को शांत कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनने की उम्मीद करता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो यही अंत होना चाहिए, और 'ऐसा एक से अधिक मामलों में हुआ है. यह कारण नहीं हो सकता कि अन्य नाम रोक दिए जाएं, अन्यथा यह पिंग पोंग बॉल की तरह हो जाएगा.'
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, 'मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछता हूं कि मैं बार में अच्छी प्रैक्टिस करने वाले एक युवा सक्षम वकील को बेंच पर एक पद स्वीकार करके बलिदान देने के लिए कैसे मना सकता हूं.'
बेंच ने कहा कि 'मैं कहूंगा... हमारे (कॉलेजियम) द्वारा स्वीकृत सूची में से कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है और कुछ को नियुक्त नहीं किया जाता है. (न्यायाधीशों के) तबादलों पर, 16 तबादले जारी किए गए…' एजी ने कहा कि 12 लंबित हैं लेकिन मुझे लगता है कि उन पर अब कार्रवाई हो रही है. पीठ ने कहा कि प्रक्रिया का मतलब उन सभी से है और यह चयनात्मक व्यवसाय सही नहीं है.
'कोर्ट की चिंता को सरकार के सामने उठाएंगे' :न्यायमूर्ति कौल ने एजी से कहा, 'कुछ नियुक्तियों को मंजूरी दी जानी थी, भले ही उनमें एक सप्ताह का समय और लग जाता, मैं इसके लिए आप पर दबाव नहीं डालता. यह चुन-चुनकर नियुक्तियां करना एक परेशानी भरा पहलू है... और स्थानांतरण हमें नियमित रूप से परेशान कर रहा है. हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया की अधिक चिंता हो. तबादलों के पहले सेट को अधिसूचित होने में कुछ महीनों का समय लगा.' एजी ने कहा कि वह कोर्ट की चिंता को सरकार के सामने उठाएंगे.