मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजद्रोह के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि उनके किसी भी ट्वीट से कभी कोई हिंसा नहीं भड़की और न ही उनकी वजह से कोई आपराधिक कृत्य हुआ है.
अदालत इस मामले में 26 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगी और तब तक रनौत एवं उनकी बहन रंगोली को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण बरकरार रहेगा.
रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की पीठ से कहा कि अभिनेत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है.
उन्होंने कहा कि उपनगर बांद्रा में मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजद्रोह समेत अन्य आरोपों में रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देकर गलती की.
सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत के आदेश और प्राथमिकी दोनों को रद्द किए जाने का अनुरोध किया.