पटना : बिहार केदानापुर कैंट स्थित एक स्कूल में संचालित ज्ञान-विज्ञान रैम्बो होम में छात्राओं को एनआरसी और सीएए कानून के बारे में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था, उसे राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने देशद्रोह माना है. इसके बाद आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
दानापुर थाना में कांड संख्या 258/21 में आईपीसी की धारा 124ए, 153ए, 505(2) और अन्य एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, बाल संरक्षण आयोग ने इस संबंध में तीन पेज की चिट्ठी पटना एसएसपी समेत तमाम बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र के आधार पर ही यह केस दर्ज किया गया है.
राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून इस स्कूलमें निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने संस्था में रखे कागजातों को देखा तो पाया कि इनके जरिए स्कूल में नाबालिग बच्चों को देश में बने कानूनों के खिलाफ ऐसे बताया जा रहा था. जैसे कानून उनके खिलाफ है. इसी के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.