मुंबई : नए साल के जश्न के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए मुंबई में धारा-144 लागू कर दी गई है. मुंबई पुलिस के अनुसार, धारा-144 लगने के कारण 30 दिसंबर से 7 जनवरी 2022 तक सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस के अलावा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के फ्लाइंग स्क्वॉड न्यू पर होने वाले कार्यक्रमों और पार्टियों पर नजर रखेगी.
मुंबई पुलिस के अनुसार, इस दौरान लोग रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लबों में नए साल का जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा किसी बंद या खुले स्पेस में पार्टी करने पर रोक लगाया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. न्यू ईयर के जश्न में होने वाली भीड़ के कारण संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़ सकते हैं.
इसके अलावा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात करने का फैसला किया है. फ्लाइंग स्क्वॉड नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखेगी.
यूएई से आने वालों को कराना होगा RTPCR टेस्ट :कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से मुंबई आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा इन यात्रियों को सात दिनों तक क्वारंटीन भी किया जाएगा. बीएमसी के आयुक्त आई एस चहल अनुसार, अधिकारियों से एनईएससीओ और बीकेसी जंबो कोविड-19 केंद्रों में 500 बेड की व्यवस्था करने को कहा गया है. इन केंद्रों में ऐसे इंटरनैशनल ट्रैवलर को क्वारंटीन किया जाएगा, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है. जो यात्री भुगतान करने के लिए तैयार होंगे, उन्हें होटलों में रहने की अनुमति दी जाएगी.
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