देहरादून: उत्तराखंड में नौकरी की परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है. उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है. बुधवार रात देहरादून के गांधी पार्क से पुलिस ने धरा दे रहे युवाओं को बलपूर्वक हटा दिया था. इसके विरोध में गुरुवार दिन पर राजधानी देहरादून जाम रही. गुरुवार को बहुत हंगामा हुआ. पुलिस ने उग्र युवाओं को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया तो पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए. उत्तराखंड पुलिस के अनुसार पत्थर लगने से 15 जवान घायल हुए हैं.
देहरादून परेड ग्राउंड में धारा 144 लागू: पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने प्रदेश बंद का आह्वान किया है. इस बंद के मद्देनजर देहरादून जिला प्रशासन द्वारा परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है. जिला प्रशासन के अनुसार इस इलाके में धारा 144 शुक्रवार शाम तक जारी रहेगी. ऐसे में इस इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगी रहेगी. इस रोक का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
देहरादून पुलिस ने क्या कहा: देहरादून पुलिस को मिली सूचना के आधार पर बेरोजगार संघ के युवाओं और उनके अभिभावकों द्वारा गांधी पार्क परेड ग्राउंड में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की संभावना है. पुलिस को इससे शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने परेड ग्राउंड के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की है.
धारा 144 में ये होगा:परेड ग्राउंड के 300 मीटर के दायरे में किसी भी सार्वजनिक स्थान, चौराहे अथवा अन्य जगह पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे. किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चौपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा. किसी भी प्रकार के जुलूस-प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा.
ये चीजें प्रतिबंधित रहेंगी: परेड ग्राउंड के 300 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा. न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र करेगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन के अतिरिक्त पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली पर व चौराहे पर नहीं करेगा. शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों जिनके लिए इसका सहारा (लाठी) आवश्यक है, पर लागू नहीं होगा.
नारेबाजी लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध: देहरादून परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना प्रतिबंधित किया गया है. इसके साथ ही किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति राजकीय एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचायेगा.
ये है धारा 144 की समय सीमा: परेड ग्राउंड के 300 मीटर के दायरे में ये आदेश 09 फरवरी 2023 से धरना प्रदर्शन की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. यदि इससे पूर्व ही धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाता है तो ये व्यवस्था भी हटाई जा सकती है. देहरादून पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अधीन दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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जिला प्रशासन ने क्या कहा: जिला प्रशासन ने बताया कि कि लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के निर्माण के लिए आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा - 2022 एवं उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा- 2021 तथा वन आरक्षी परीक्षा -2022 के पुराने प्रश्न पत्रों को नष्ट करते हुए उक्त परीक्षाओं हेतु विषय विशेषज्ञों के नवीन पैनल द्वारा पुनः नवीन प्रश्न पत्रों का निर्माण कड़ी सुरक्षा में कराया जा रहा है.