लखनऊ : प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर धारा 144 बढ़ा दी गई है. बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (B.Ed Joint Entrance Exam), मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर 5 से 22 अगस्त तक धारा 144 लागू किया गया है. राजधानी में शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहार मनाने और प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने जारी किया है.
धारा 144 लागू होने के बाद कमिश्नरेट की सीमा के अंदर लाठी, डंडा, छुरी, तलवार, कटार, फरसा, त्रिशूल, जहरीले पदार्थ घातक हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी. कमिश्नरेट सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा. जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और एक दूसरे के बीच तनाव पैदा हो. वहीं, सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है. इस दौरान ग्रुप में भी किसी भी तरीके का भड़काऊ या अफवाह फैलाने जैसे पोस्ट नहीं करेगा. यदि अगर ऐसा कोई करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट करें अन्यथा ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई हो सकती है.