लखनऊ :कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा (Section 144 implemented in the capital Lucknow) दी गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.
साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य (Wearing of masks mandatory in Lucknow) किया गया है. अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.
जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया (JCP Law and Order Piyush Mordia) के आदेश के मुताबिक कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध (Ban on protest) लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.
उन्होंने कहा कि लखनऊ जोन में धारा 144 के दौरान पुलिस लोगों को कड़ाई से पालन कराएगी. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक जगह पर एक साथ 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग नहीं होंगे.
शादी में 50 लोग ही होंगे शामिल
जेसीपी एलओ ने शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों (50 people in the wedding ceremony) के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है. इसके साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों से मास्क लगाना व शारीरिक दूरी रखने के अपील की है. उन्होंने कहा अगर ऐसा होता नहीं पाया गया तो उन स्थलों पर धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है.
इन पर भी लागू हुए नियम
जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया के मुताबिक, लखनऊ के कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल व स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही जा सकेंगे. उन्होंने कहा इससे अधिक लोगों को वहां पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा.