दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइंस जारी, रायपुर में धारा 144 लागू

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है. गाइडलाइन के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से आ रहे लोगों को कम से कम सात दिनों के तक क्वारंटाइन रहना होगा. वहीं, आगामी त्योहार जैसे- होली को देखते हुए भी गाइडलाइन जारी की गई है.

धारा 144 लागू
धारा 144 लागू

By

Published : Mar 25, 2021, 7:07 AM IST

रायपुर :कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राजधानी में आगामी आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला कलेक्टर एस भारतीदासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइंस
छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. जारी गाइडलाइन के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से आने वाले लोगों को सात दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा.

पढ़ें-गुजरात : लॉकडाउन की अफवाह, मजदूर कर रहे पलायन

होली पर नहीं होंगे सार्वजनिक आयोजन
गाइडलाइन में कहां गया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे.

पढ़ें- कोरोना का बढ़ता कहर, हफ्ते में एक दिन बंद रहेगा जगन्नाथ मंदिर

पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंध
सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी. समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह पर रोक रहेगी. किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details