नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शेयर बाजार में संचालन के स्तर पर चूक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजकर 3.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है. नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ संपत्ति तथा बैंक खातों की कुर्की भी की जा सकती है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं होने पर नोटिस दिया गया है.
बता दें कि सेबी ने 11 फरवरी को दिए आदेश में रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना रामकृष्ण के एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते आनंद सुब्रमण्यम को समूह परिचालन अधिकारी तथा सलाहकार नियुक्त किए जाने के साथ-साथ कंपनी की गोपनीय सूचना अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के मामले में संचालन स्तर पर चूक को लेकर लगाया गया था. इसके अलावा नियामक ने रामकृष्ण से पहले एनएसई के प्रमुख रहे रवि नारायण, सुब्रमण्मय सहित अन्य पर भी जुर्माना लगाया था.