नई दिल्ली / हैदराबाद / लेह :दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं जबकि छठी से आठवीं के छात्रों के लिए 8 सितंबर से स्कूल खुलेंगे. वहीं स्कूल खुलने को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम तैयार हैं. वहीं, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है.
दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. वहीं दिल्ली सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसी कड़ी में आज से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं जबकि छठी से आठवीं के छात्रों के लिए 8 सितंबर से स्कूल खुलेंगे. वहीं स्कूल खुलने को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम तैयार हैं.
बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली की टीम एजुकेशन स्कूल खोलने की तैयारी पर संकल्प, हम तैयार हैं.. हां ! तैयार हैं हम, बाधाओं से आगे बढ़ने को, इतिहास नए गाने को, देश का गौरव बनाने को, हां हम तैयार हैं, टीम एजुकेशन, दिल्ली.
दूसरी तरफ तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है. अदालत ने निर्देश दिया कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक उसे स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है तो विद्यालय प्रबंधक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं करेगा.
तेलंगाना हाईकोर्ट ने आवासीय स्कूलों को छोड़, सभी विद्यालयों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है.
अदालत ने निर्देश दिया कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक उसे स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है तो विद्यालय प्रबंधक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं करेगा.
तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की पीठ ने एक सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने के शासन के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को कई निर्देश जारी किए.
तेलंगाना सरकार ने 23 अगस्त को, कोविड- 19 के एहतियाती उपायों का पालन करते हुए एक सितंबर से राज्य के सभी निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया था.
उच्च न्यायालय ने कहा कि छात्रावास की सुविधा वाले सरकारी आवासीय स्कूलों, समाज कल्याण स्कूलों और आदिवासी कल्याण स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी जाती है.
ऐसे स्कूलों को खोलने पर चार सप्ताह के लिए रोक रहेगी और सरकार से कहा गया है कि वह अदालत को उसके द्वारा कोविड-19 मानदंडों का पालन करने के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करे.
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