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स्कूल भर्ती घोटाला : कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई के समक्ष पेश हुए अभिषेक बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (Tmc leader Abhishek Banerjee) सीबीआई के निजाम महल स्थित कार्यालय में पेश हुए. सीबीआई ने उन्हें स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में तलब किया था. वहीं अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Tmc leader Abhishek Banerjee
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी

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Published : May 20, 2023, 3:14 PM IST

Updated : May 20, 2023, 7:01 PM IST

कोलकाता :पश्चिम बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (Tmc leader Abhishek Banerjee) शनिवार को सीबीआई के निजाम महल स्थित कार्यालय में पेश हुए. इस दौरान सीबीआई कार्यालय के आसपास इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था. वहीं अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है.

बता दें कि ईडी ने शनिवार को सुबह ही टीएमसी के शीर्ष नेताओं के करीबी सुजय कृष्ण भद्र के बेहाला स्थित आवास पर छापा मारा था. इससे पहले पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई अवैध नियुक्तियों में शामिल को लेकर भद्र 15 मार्च को सीबीआई के समक्ष पेश हुए थे. भद्र कालीघाट एर काकू (कालीघाट के चाचा) के नाम से मशहूर हैं.

हालांकि सीबीआई घोटाले आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, वहीं ईडी स्कूलों में भर्ती में अनियमितता के साथ रुपये के लेनदेन के बारे में पड़ताल कर रही है. वहीं शुक्रवार को बांकुड़ा में हुई रैली में शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि मैं सीबीआई को चुनौती देता हूं कि यदि उनके पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है, तो वे मुझे गिरफ्तार करें. वे पिछले कई साल से बंगाल में कई मामलों की जांच कर रहे है. यदि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, तो उन्हें मुझे गिरफ्तार करना चाहिए.' इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि वह सीबीआई द्वारा भेजे गए समन का जवाब देने के लिए कोलकाता जा रहे हैं. वहीं समन मिलने की पुष्टि करतहे हुए अभिषेक ने ट्वीट किया था कि इन चीजों की परवाह किए बिना, मैं लोगों की सेवा करने का प्रयास करता रहूंगा.

वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया था जिसमें उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी. बता दें कि एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई के अभिषेक को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है. इसके अलावा अभिषेक का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आया था. दूसरी तरफ घोष ने आरोप लगाया कि सीबीआई उन पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने के लिए दबाव बना रही है.

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Last Updated : May 20, 2023, 7:01 PM IST

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