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ज्ञानवापी मस्जिद : शिवलिंग की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी - Supreme Court

इससे पहले अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर 'शिवलिंग' पाए जाने की सूचना है, वह सुरक्षित रहे.

ज्ञानवापी मस्जिद
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Published : Nov 10, 2022, 11:13 AM IST

Updated : Nov 10, 2022, 11:48 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' के संरक्षण से संबंधित याचिका पर कल दोपहर तीन बजे सुनवाई के लिए सहमत है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी. बता दें कि कथित शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के प्रतिवेदन पर गुरुवार को गौर करते हुए कहा कि मामले में दिया संरक्षण का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम कल (शुक्रवार को) दोपहर तीन बजे एक पीठ का गठन करेंगे. शीर्ष अदालत ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां कथित 'शिवलिंग' मिला है और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी थी.

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जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर कल दोपहर 3 बजे सुनवाई के लिए राजी हो गया है. साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन करेगी. इससे पहले अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर 'शिवलिंग' पाए जाने की सूचना है, वह सुरक्षित रहे.

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हालांकि पीठ ने आदेश दिया कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने जिला न्यायाधीश, वाराणसी को निर्देश दिया था कि वह मामले को खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के आवेदन पर फैसला करे. समिति ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के मद्देनजर यह मुकदमा चलने योग्य नहीं था.

Last Updated : Nov 10, 2022, 11:48 AM IST

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