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पैगंबर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने नविका कुमार के खिलाफ प्राथमिकियां दिल्ली पुलिस को सौंपी - Prophet controversy

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि आठ सप्ताह तक नविका कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वह अंतरिम अवधि में अपने बचाव के उपाय कर सकें.

पैगंबर को लेकर बयान पर विवाद
पैगंबर को लेकर बयान पर विवाद

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Published : Sep 23, 2022, 11:09 AM IST

Updated : Sep 23, 2022, 12:05 PM IST

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) की विवादित टिप्पणियों को लेकर पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को शुक्रवार को एक साथ नत्थी कर उन्हें दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया. नविका टीवी पर प्रसारित उस परिचर्चा की प्रस्तोता थीं, जिसमें नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी.

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि आठ सप्ताह तक नविका कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वह अंतरिम अवधि में अपने बचाव के उपाय कर सकें. उसने नविका कुमार को मुख्य प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की भी अनुमति दे दी. दिल्ली पुलिस की 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस' (आईएफएसओ) इकाई मामले की जांच करेगी. न्यायालय ने कुमार को आठ अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. पीठ ने कुमार की याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किए थे.

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में 16 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था. पीठ ने निर्देश पारित करने के लिए नूपुर शर्मा के मामले में पारित आदेश पर भरोसा किया. कोर्ट ने 8 अगस्त को याचिका में नोटिस जारी करते हुए उन्हें प्राथमिकी पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया था.

कुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने नूपुर शर्मा के मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया था, जिसके तहत प्रसारण पर वर्तमान और भविष्य दोनों की प्राथमिकी को क्लब करके दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, भारत संघ, दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर के एनसीटी की सरकारों की ओर से पेश हुए, ने कई प्राथमिकी के संबंध में अर्नब गोस्वामी के मामले में पारित आदेश का जिक्र किया.

Last Updated : Sep 23, 2022, 12:05 PM IST

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