नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की घोषणा की मांग वाली याचिका पर तभी सुनवाई कर सकता है, जब राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित होने का कोई ठोस मामला सामने आए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चाहता है कि राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के कुछ 'ठोस उदाहरण' दिए जाएं.
न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ देविकानंदन ठाकुर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में उन्होंने 1993 की केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया था. उन्होंने जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की घोषणा की मांग करते हुए कहा कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो सकते.