नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी. वहीं, 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति को मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या वह यह बयान दे सकते हैं कि शुक्रवार, 28 जुलाई तक यथास्थिति रहेगी. इसपर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि फिलहाल कोई खुदाई नहीं हो रही है या किसी आक्रामक तरीके का सहारा नहीं लिया जा रहा है. एएसआई माप, फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग कर रहा है.
हिंदू पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मुद्दे पर सावधानी बरतनी चाहिए और इसे हाईकोर्ट में जाना चाहिए. सॉलिसिटर जनरल पहले ही कह चुके हैं कि कोई खुदाई नहीं की जाएगी. न्यायालय ने मामले को अपने पास में ले लिया है और जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश दिया जाता है तो यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है.
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वह मस्जिद समिति को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने के लिए 26 जुलाई, बुधवार तक का समय देगा और तब तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के व्यापक सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर विचार करेगा.