नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि फरवरी 2012 में केरल तट के पास इतालवी नौसैनिकों के हमले में कथित तौर पर मारे गए दो भारतीय मछुआरों के परिजन को 10 करोड़ रुपये मुआवजा देने के मामले में वह 15 जून को फैसला सुनाएगा. साथ ही न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि इटली को इनके खिलाफ मुकदमा चलाना होगा.
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह केरल उच्च न्यायालय को मृतक के परिजन को मुआवजे का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कह सकती है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक मामले को रद्द करने पर भी फैसला सुनाएगी.
उसने कहा कि रिपब्लिक ऑफ इटली अंतरराष्ट्रीय पंचाट द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार दोनों इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाएगा.
इससे पहले, केन्द्र ने अदालत से कहा था कि इटली ने दो भारतीय मछुआरों के परिजन के लिए 10 करोड़ रुपये मुआवजे का हस्तांतरण शुरू कर दिया है.
केरल : मछुआरे हत्या मामले में परिजन को मुआवजा, 15 जून को फैसला सुनाएगा SC - मछुआरों के परिजन को 10 करोड़ रुपये मुआवजा
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि फरवरी 2012 में केरल तट के पास इतालवी नौसैनिकों के हमले में कथित तौर पर मारे गए दो भारतीय मछुआरों के परिजन को 10 करोड़ रुपये मुआवजा देने के मामले में वह 15 जून को फैसला सुनाएगा. साथ ही न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि इटली को इनके खिलाफ मुकदमा चलाना होगा.
![केरल : मछुआरे हत्या मामले में परिजन को मुआवजा, 15 जून को फैसला सुनाएगा SC उच्चतम न्यायालय](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-12093859-thumbnail-3x2-sc.jpg)
उच्चतम न्यायालय
पढें :परमबीर सिंह को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, दायर की गई याचिका ली वापस
गौरतलब है कि फरवरी 2012 में भारत ने दो इतालवी नौसैनिकों सल्वातोर गिरोने और मासिमिलानो लतोरे पर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों को मार डालने का आरोप लगाया था. घटना के वक्त दोनों इतालवी नौसैनिक एक टैंकर पोत एमवी एनरिका लेक्सी पर सवार थे और पोत पर इटली का ध्वज लगा था.
(भाषा)