नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर आज (सोमवार) फैसला सुना सकता है. अदालत ने अपने आदेश में योजना के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की बात कही थी, जिसमें बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और स्कूल में दाखिले की जानकारी आधार से जोड़ने का प्रावधान शामिल है.
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस ए नजीर और बी आर गवई की पांच न्यायधीशों की पीठ 26 नवंबर 2018 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी.