नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह मुल्लापेरियार बांध (Mullaperiyar Dam issue in SC) के प्रशासनिक मुद्दों और बांध के रिसाव के मुद्दों में नहीं जाएगा क्योंकि यह विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा. साथ ही संबंधित लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित होगा.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है. केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच संघर्ष का यह एक कारण भी है. यह वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित एक जनहित याचिका है.